Odisha ओडिशा : झारसुगुड़ा जिले की एक अदालत ने चार साल पहले संबलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति (वीसी) की हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

झारसुगुड़ा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) ने हत्या के मामले में गवाहों और सबूतों की जांच के बाद आरोपी प्रवीण धूरिया को दोषी ठहराया।

यह घटना 27 जुलाई, 2021 को झारसुगुड़ा में लाईकेरा पुलिस सीमा के अंतर्गत कुआंरामला गांव में हुई थी।

मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, धूरिया ने संबलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ध्रुबराज नायक के घर में घुसकर उनसे शराब पीने के लिए 100 रुपये मांगे थे।

नायक द्वारा धूरिया को पैसे देने से इनकार करने पर दोनों के बीच बहस हुई।

इसके तुरंत बाद, धूरिया ने पूर्व कुलपति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में नायक को गंभीर चोटें आईं।

नायक के परिवार के सदस्यों ने उसे बचाया और गंभीर हालत में झारसुगुड़ा के एक अस्पताल में भर्ती कराया।

पूर्व कुलपति की स्वास्थ्य सुविधा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

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