भ्रष्टाचार के मामले में सेवानिवृत्त IFS अधिकारी जायसवाल को दो साल की जेल
Odisha ओडिशा : कटक की विशेष सतर्कता अदालत ने आज सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी अमरेश कुमार जायसवाल को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सतर्कता अदालत के न्यायाधीश अरुण कुमार मलिक ने जायसवाल पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।
उन्हें संबलपुर में प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था और बाद में 2023 में वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। ओडिशा सतर्कता ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था।
सतर्कता अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी अब जायसवाल की दोषसिद्धि के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगी।