पॉक्सो कोर्ट ने 13 साल की बेटी से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई
Malkangiri मलकानगिरी: ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले की एक पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को एक 45 वर्षीय व्यक्ति को 2023 में अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर वह जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने और जेल में रहना होगा। यह घटना 9 नवंबर, 2023 को मलकानगिरी ज़िले के ओरकेल थाना क्षेत्र में हुई थी, जब पीड़िता और उसके पिता अपने घर पर थे। लड़की की माँ किसी काम से राज्य से बाहर गई हुई थी। अदालत ने 17 गवाहों की गवाही के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।