नाबालिग से बलात्कार के लिए POCSO कोर्ट ने व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
Sundargarh सुंदरगढ़: सुंदरगढ़ Sundargarh सदर थाना क्षेत्र के चक्रमाल गांव निवासी महात मुंडा को शनिवार को पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुंडा पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के विवरण के अनुसार, महात मुंडा ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे गर्भवती कर दिया। जब पीड़िता ने शादी करने की मांग की, तो मुंडा ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने सुंदरगढ़ सदर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां गहन सुनवाई के बाद हाल ही में फैसला सुनाया गया।