Phulbani फूलबनी: यहां की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 19 वर्षीय एक युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी की पहचान पुलबनी सदर पुलिस सीमा के अंतर्गत सैनपाड़ा गाँव के ऋत्विक दिगल के रूप में हुई है। न्यायाधीश कैलाश चंद्र स्वैन ने सजा के अलावा दिगल पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इसके अलावा, उसे दो साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। विशेष लोक अभियोजक बनमाली बेहरा ने बताया कि न्यायाधीश ने 17 गवाहों के बयानों और मामले की मेडिकल रिपोर्ट की जाँच के बाद यह आदेश दिया।
केस डायरी के अनुसार, पीड़िता फूलबनी के एक हाई स्कूल में पढ़ती थी। दिगल ने उससे शादी का वादा किया और अलग-अलग समय पर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में, वह लड़की को अपने चाचा के घर ले गया और 21 नवंबर, 2024 को उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाए। रात में घर न लौटने पर लड़की के पिता ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला (259/24) दर्ज कर दिगल को गिरफ्तार कर लिया।