Paralakhemundi परलाखेमुंडी: गजपति जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने और उसका कटा हुआ सिर एक बैग में ले जाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह मामला 2023 में पूरे राज्य को झकझोर देने वाला था।
जिला और सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद मोहंती ने सोमवार को काशीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सारा गांव के रहने वाले 39 वर्षीय चंद्रशेखर काजू उर्फ मूना को दोषी ठहराया और उस पर कुल 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रशेखर अक्सर अपनी पत्नी उर्मिला के चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। 25 मई, 2023 को एक बहस के दौरान, उसने कथित तौर पर उर्मिला का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में वह उसका कटा हुआ सिर एक बैग में रखकर गांव में ही स्थित अपने ससुराल ले गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने ससुर के न मिलने पर, कटे हुए सिर वाला बैग अपनी साली को दे दिया, जिसके बाद साली ने शोर मचा दिया। गांव वालों ने बाद में आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच के बाद चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पुलिस ने वह खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली, जिसे उसने छिपाकर रखा था। न्यायाधीश ने 20 गवाहों के बयानों और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए ठोस सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी प्रभारी लोक अभियोजक राजेश मिश्रा ने की।