
कटक: राज्य चयन बोर्ड (ओडिशा पुलिस) द्वारा 29 अगस्त, 2024 को जारी विज्ञापन के आधार पर 16 विभिन्न बटालियनों में 1,360 सिपाहियों/कांस्टेबलों की नियुक्ति की प्रक्रिया में नई कानूनी बाधा आ गई है, क्योंकि ओडिशा उच्च न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अदालत ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया, जिसमें पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिए छह साल की छूट देने के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश ने 5 दिसंबर, 2024 को यह आदेश जारी किया, जब 23 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों की याचिकाओं के एक बैच ने विज्ञापन को चुनौती दी।
जब राज्य सरकार की अपील पर गुरुवार को प्रारंभिक सुनवाई हुई, तो महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने प्रस्तुत किया कि विज्ञापन द्वारा परिकल्पित भर्ती वर्दीधारी बल में प्रवेश के लिए है। इसे सिविल सेवा नहीं कहा जा सकता है। आचार्य ने तर्क दिया कि इसलिए एकल न्यायाधीश ने शुद्धिपत्र जारी करके विज्ञापन में संशोधन का निर्देश देकर कानूनी रूप से गलती की है।
इस पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति एमएस साहू की खंडपीठ ने मामले को आगे के विचार के लिए 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि स्थगित तिथि तक विज्ञापन के अनुसार कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।