CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय Orissa High Court ने हाल ही में राजनगर विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर बीजद विधायक ध्रुबा चरण साहू को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आनंद चंद्र बेहरा की एकल पीठ ने भाजपा के ललित बेहरा द्वारा दायर चुनाव याचिका को स्वीकार करने के बाद सीट से चुनाव लड़ने वाले सात अन्य उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी किया, जो साहू से 1,817 मतों के अंतर से हार गए थे। साहू ने 2019 में भी बीजद के लिए राजनगर सीट जीती थी। न्यायमूर्ति बेहरा ने प्रतिवादियों को लिखित बयान दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और मुद्दों के निपटारे के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की।
मामले में पक्षकार parties to the case के रूप में खड़े अन्य प्रतिवादियों में अशोक प्रतिहारी (कांग्रेस), प्रशांत पात्रा (समाजवादी पार्टी) और निर्दलीय उम्मीदवार जीवन कृष्ण रे, दिव्यरंजन स्वैन, मनोज राउत, महेंद्र बल और स्नेहलता रे शामिल थे। अपने आदेश में न्यायमूर्ति बेहरा ने कहा कि याचिका में वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के बावजूद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके नामांकन पत्रों को अनुचित तरीके से स्वीकार करने के आधार पर साहू के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में नामांकन पत्रों के प्रत्येक सेट में मूल हलफनामे प्रस्तुत न करने, नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय अधूरे और अनुचित हलफनामे प्रस्तुत करने, उनके खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की सही स्थिति का खुलासा न करने और आयकर रिटर्न के संबंध में गलत घोषणाएं करने आदि के आधार पर साहू के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है।