Odisha : कमिश्नरेट पुलिस ने 27 नवंबर से कुछ खास रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है
Odisha ओडिशा : विधानसभा का विंटर सेशन 27 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाला है, इसलिए कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के कई रास्तों पर ट्रैफिक पाबंदियों की घोषणा की है।
कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये नियम ओडिशा अर्बन पुलिस एक्ट, 2023 (ओडिशा एक्ट 8, 2007) के सेक्शन 28 और भुवनेश्वर-कटक पुलिस कमिश्नरेट (ट्रैफिक एंड पब्लिक ऑर्डर) रेगुलेशन, 2008 के रेगुलेशन 36 के तहत लागू किए गए हैं। इन उपायों का मकसद विधानसभा परिसर के आसपास ट्रैफिक को रेगुलेट करना और सुरक्षा को मजबूत करना है।
17वीं ओडिशा विधानसभा के पांचवें सेशन के साथ 27 नवंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक ये ट्रैफिक पाबंदियां लागू रहेंगी:
हाउसिंग बोर्ड स्क्वायर से रवींद्र मंडप की तरफ आने वाली गाड़ियों को केशरी टॉकीज स्क्वायर पर डायवर्ट किया जाएगा।
AG स्क्वायर से PMG की तरफ आने वाली गाड़ियों को जयदेव भवन पर दाएं मुड़ना होगा और IG पार्क रोड से आगे बढ़ना होगा। मास्टर कैंटीन से PMG की तरफ आने वाली सभी गाड़ियों को लोअर PMG के पास वाली लेन से डायवर्ट किया जाएगा। 120 इन्फेंट्री बटालियन स्क्वायर से आने वाली गाड़ियों को रवींद्र मंडप की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी; उन्हें पावर हाउस स्क्वायर की तरफ भेजा जाएगा। राजभवन स्क्वायर से MLA कॉलोनी और रवींद्र मंडप की तरफ आने वाली गाड़ियों को 120 बटालियन स्क्वायर से शास्त्रीनगर स्क्वायर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन में आगे साफ किया गया है कि ये रोक पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों पर लागू नहीं होंगी। स्टेट असेंबली, लोक सेवा भवन और इलाके के दूसरे सरकारी ऑफिस जैसी ऑफिशियल बिल्डिंग में जाने के लिए ऑथराइज्ड एक्सेस वाली गाड़ियों को भी छूट दी गई है।