Odisha: नुआपाड़ा उपचुनाव 11 नवंबर को, आदर्श आचार संहिता लागू

Update: 2025-10-06 14:45 GMT
Odisha ओडिशाभारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। यह सीट बीजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र ढोलकिया के 8 सितंबर को निधन के बाद खाली हुई थी।
चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए, ओडिशा के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईओ) आरएस गोपालन ने सोमवार को कहा, "उपचुनाव की राजपत्र अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी।" नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। उपचुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाएं 16 नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। सीईओ ने यह भी बताया कि सोमवार को उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे नुआपाड़ा जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह केंद्र सरकार, ज़िले में स्थित एजेंसियों/सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू है।
गोपालन ने आगे बताया कि नुआपाड़ा में मतदाता सूची के चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अनुसार, 15 सितंबर तक कुल मतदाताओं की संख्या 2,48,256 है, जिनमें 1,22,103 पुरुष मतदाता, 1,26,132 महिला मतदाता और 21 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 4,000 है। इसके अतिरिक्त, 85 वर्ष की आयु के 2,007 मतदाता घर से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 7 अक्टूबर को समाप्त होगा और अंतिम मतदाता सूची 9 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि आगामी उपचुनाव के लिए नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 56 नए मतदान केंद्रों सहित कुल 358 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
इस बीच, किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। गोपालन ने कहा कि नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तीन मौकों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन स्वतंत्र उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों दोनों के लिए अनिवार्य है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। इस बीच, मतदान केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में प्रचार निषेध क्षेत्र को इस बार घटाकर 100 मीटर कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी व्यक्ति सी-विजिल ऐप पर कर सकता है।
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