Odisha: अवैध खनन पर सुंदरगढ़ डीएम को एनजीटी का नोटिस

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता शंकर पाणि ने किया।

Update: 2024-02-18 10:14 GMT

कटक: भारी मशीनों का उपयोग करके रेत के अत्यधिक खनन के कारण सुंदरगढ़ जिले के लहुनिपारा तहसील क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी का पर्यावरणीय क्षरण एक बार फिर से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के ध्यान में आ गया है, जिसने एक साल पहले जारी किए गए अपने आदेश का अनुपालन न करने पर स्वत: संज्ञान लिया है।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश का पालन न करने पर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। कंदरा बट्टाछत्री और 21 अन्य लोगों के एक आवेदन ने ब्राह्मणी के केनापाली रेत क्षेत्र में अनियमित अवैध खनन को एनजीटी जांच के दायरे में ला दिया था। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता शंकर पाणि ने किया।
पिछले साल फरवरी में, ट्रिब्यूनल ने सुंदरगढ़ कलेक्टर को अतिरिक्त खनन और राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए पट्टेदार से 6.15 करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया था। कलेक्टर को तीन महीने के भीतर अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करना था।
बी अमित स्टालेकर (न्यायिक सदस्य) और डॉ अरुण कुमार वर्मा (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने कहा, "जिला मजिस्ट्रेट, सुंदरगढ़ द्वारा तीन महीने के भीतर दायर किया जाने वाला अनुपालन का हलफनामा आज तक दायर नहीं किया गया है।"

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