Odisha News : 13 वर्षीय बच्ची के बलात्कार आरोप में 22 वर्षीय युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई
Keonjhar: क्योंझर Fast Track Courts (FTC) के Justice Vijay Kumar Mishra ने गुरुवार को 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 22 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है. दोषी की पहचान तेलकोई थाना अंतर्गत शिरियाबहाल गांव के तुकुना मुंडा के रूप में हुई है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा की है. सूत्रों के अनुसार घटना 25 फरवरी 2022 की है,
जब नाबालिग लड़की और उसकी छोटी बहन गांव की अन्य लड़कियों के साथ एक घर में खाना खाकर सो गई थी. देर रात आरोपी तुकुना घर में घुस आया और हाथ से उसका मुंह बंद कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. जब उसकी दबी हुई चीख सुनकर पास में सो रही अन्य लड़कियां जाग गईं, तो आरोपी अपनी टॉर्च और चप्पल वहीं छोड़कर भाग गया। सुबह पीड़िता ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी। 26 फरवरी को तेलकोई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद मामले की जांच की। बाद में पुलिस ने तुकुना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विशेष सरकारी वकील ज्ञानेंद्र नाथ जेना ने बताया, "फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने 31 गवाहों के बयान और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया।"