ओडिशा ने ड्राइवरों के कल्याण के लिए 4 लाख रुपये की अनुग्रह योजना शुरू की

Update: 2023-06-13 09:33 GMT
 ओडिशा सरकार ने वाहन चालकों और श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके निकट संबंधी को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। राज्य के परिवहन मंत्री तुकुनी साहू ने योजना की घोषणा करते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को योजना के कार्यान्वयन के लिए एक कल्याण बोर्ड के गठन को अपनी मंजूरी दे दी।
कल्याणकारी योजना से लगभग 5 लाख मोटर वाहन चालक और श्रमिक लाभान्वित होंगे। साहू ने कहा कि गंभीर चोटों के मामले में 80,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
राज्य सरकार कार्यक्रम को लागू करने के लिए शुरू में कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बाद में, बोर्ड पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन मालिकों के योगदान से संसाधनों की व्यवस्था करेगा, मंत्री ने कहा।
योजना के तहत चालकों व कर्मियों के परिजनों को प्राकृतिक मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी. कोई भी मोटर वाहन चालक या कर्मचारी स्थायी विकलांगता के मामले में 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पाने का भी पात्र है।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि मोटर वाहन चालकों और श्रमिकों को सरकार की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) और मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाएगा यदि वे आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं।
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