भुवनेश्वर (आईएएनएस)। उड़ीसा हाईकोर्ट ने ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) द्वारा आयोजित ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। दिव्यांग उम्मीदवार सतीश कुमार पाणिग्रही द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को जारी अपने अंतरिम आदेश में ओपीएससी को अदालत की अनुमति के बिना भर्ती के परिणाम जारी नहीं करने का निर्देश दिया।
आदेश के अनुसार, ओपीएससी ने याचिकाकर्ता को भर्ती परीक्षा, विशेषकर व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि वह 40 प्रतिशत अस्थायी दिव्यांग था। आयोग के आचरण से व्यथित उम्मीदवार ने अदालत में याचिका दायर कर उसे दिव्यांग श्रेणी के तहत भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति एके महापात्र ने अपने फैसले में ओडिशा सरकार को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने और याचिकाकर्ता को जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के पास भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने आयोग से यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र अगली सुनवाई की तारीख तक पेश करे जो सितंबर के पहले सप्ताह में होगी।