Odisha ओडिशा: सरकार ने तंबाकू या निकोटीन वाले सभी फूड प्रोडक्ट्स के बनाने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए घोषित किया गया।

नोटिफिकेशन के अनुसार, यह बैन पूरे ओडिशा में ऐसे प्रोडक्ट्स के बनाने, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर लागू होता है। अब राज्य में कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसमें तंबाकू या निकोटीन एक सामग्री के रूप में हो, प्रतिबंधित है।

चबाने वाले, फ्लेवर्ड और सुगंधित प्रोडक्ट्स भी शामिल

यह प्रतिबंध सभी तरह के फूड प्रोडक्ट्स पर लागू होता है, चाहे वे चबाने वाले हों या नहीं। इसमें ऐसे आइटम शामिल हैं जो फ्लेवर्ड, सुगंधित हैं या जिनमें एडिटिव्स मिलाए गए हैं।

गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड फूड प्रोडक्ट्स या चबाने वाले फूड प्रोडक्ट्स जैसे नामों से बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स भी इस प्रतिबंध में शामिल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह बैन इस बात की परवाह किए बिना लागू होगा कि प्रोडक्ट किस नाम या रूप में बेचा जाता है।

पैकेज्ड और बिना पैकेज वाले आइटम बैन

यह प्रतिबंध पैकेज्ड और बिना पैकेज वाले दोनों तरह के प्रोडक्ट्स पर लागू होता है। इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां तंबाकू या निकोटीन प्रोडक्ट्स अलग से बेचे जाते हैं लेकिन उन्हें इस तरह से पैक या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उपभोक्ता आसानी से उन्हें मिला सकें। किसी भी रूप में तंबाकू या निकोटीन वाला कोई भी फूड प्रोडक्ट ओडिशा में बेचने या डिस्ट्रीब्यूट करने पर बैन है।

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