ओडिशा ने राशन कार्डों की e-KYC पूरी करने के लिए तीन महीने की छूट दी

Update: 2025-07-15 09:37 GMT

Odisha ओडिशा : खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने आज कहा कि ओडिशा सरकार ने उन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थियों को तीन महीने की मोहलत दी है जो अपने राशन कार्डों की अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं कर पाए हैं।

मंत्री के अनुसार, ई-केवाईसी (e-KYC) की अनिवार्यता का पालन न करने के कारण राज्य भर में 20.58 लाख से अधिक लाभार्थियों को चावल की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों के राशन कार्ड इस मोहलत अवधि के दौरान अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगे। लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अपना अधिकार बनाए रखने के लिए अगले तीन महीनों के भीतर अपना ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना होगा। मंत्री ने कहा कि ऐसा न करने पर उनके राशन कार्ड स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएँगे।

राज्य सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे लाभों के स्थायी नुकसान से बचने के लिए सत्यापन प्रक्रिया तुरंत पूरी करें।

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