Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने सोमवार को चेतावनी दी कि जो लाभार्थी दिन के अंत तक ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने में विफल रहेंगे, उनके राशन कार्ड तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। पत्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में लगभग 20.58 लाख लाभार्थियों ने अभी तक अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा आज समाप्त हो रही है। नए नियम के अनुसार, जो लोग ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे, उन्हें इस महीने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत चावल नहीं मिलेगा।
मंत्री ने कहा, "आपूर्ति तीन महीने तक निलंबित रहेगी।" उन्होंने आगे कहा कि ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही राशन बहाल किया जाएगा। तीन महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राशन कार्ड को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करना जारी रखने के लिए तुरंत सत्यापन पूरा करें। राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैसे पूरा करें लाभार्थियों को ई-केवाईसी प्रक्रिया के लिए अपने निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकानों पर जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: पहचान पत्र प्रस्तुत करना: आधार या मतदाता पहचान पत्र जैसी सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रदान करना। बायोमेट्रिक सत्यापन: फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैनिंग सहित। इस प्रक्रिया का उद्देश्य राशन कार्डधारकों की पहचान को प्रमाणित करना और पीडीएस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।