ओडिशा की अदालत ने लड़की को गोली मारने के मामले में तीन लोगों को एलायंस की सजा सुनाई

Update: 2024-11-26 04:57 GMT
Baripada बारीपदा: ओडिशा की एक अदालत ने सोमवार को मयूरभंज जिले में 13 वर्षीय लड़की को जलाकर मार डालने के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मयूरभंज जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 26 मार्च, 2017 को सारत पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डोलीपाड़ा गांव में हुई थी। उन्होंने एक छप्पर वाले घर में आग लगा दी थी।
उस समय कक्षा-5 की छात्रा उसमें पढ़ रही थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने बताया कि यह फैसला 35 गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दोषियों की पहचान चक्रधर नायक (51), उनकी पत्नी अनिमा बाल (47) और उनके नौकर चिंतामणि बिस्वाल (70) के रूप में हुई है।
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