Odisha: तालचेर में न्यायाधिकरण के लिए पीठासीन अधिकारी के पद को मंजूरी

Update: 2024-10-05 12:03 GMT

Odisha ओडिशा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत तालचेर में पूर्णकालिक विशेष न्यायाधिकरण के लिए पीठासीन अधिकारी के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। 3 अक्टूबर, 2024 को घोषित इस निर्णय का उद्देश्य कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है।

इस न्यायाधिकरण की स्थापना मौजूदा अंशकालिक न्यायाधिकरण में मामलों के बढ़ते बैकलॉग के
जवाब
में की गई है, जिसमें 31 मई, 20241 तक 860 लंबित मामले दर्ज किए गए थे। नए पूर्णकालिक न्यायाधिकरण से विवादों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे तालचेर कोयला क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और भूस्वामियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।
विशेष न्यायाधिकरण के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होंगी, जिससे वह गवाहों को बुला सकेगा, दस्तावेजों की जाँच कर सकेगा और गवाहों की जाँच के लिए आयोग जारी कर सकेगा। इस वृद्धि से कानूनी ढांचे को मजबूत करने, देरी को कम करने और सार्वजनिक जवाबदेही और कानून के शासन को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित विवादों के समाधान में तेजी आएगी और प्रभावित भूमि मालिकों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।"
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