Odisha: एनजीटी ने खुर्दा में पेड़ों की कटाई पर रिपोर्ट मांगी

Update: 2024-07-22 07:17 GMT

भुवनेश्वर Bhubaneswar:  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य सरकार से खुर्दा जिले के लक्ष्मीनारायणपुर (लाखापाड़ा) गांव में पेड़ों  Trees in the villageकी अवैध कटाई के संबंध में चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने को कहा है। पर्यावरण निगरानी संस्था की पूर्वी जोन पीठ ने 15 जुलाई को अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि द्वारा आशुतोष पाढ़ी की सहायता से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। यह याचिका बिष्णुप्रिया मोहंती की ओर से दायर की गई थी, जो चिम्मा से सटे लक्ष्मीनारायणपुर गांव की निवासी हैं, जहां कथित तौर पर बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि भले ही इस संबंध में खुर्दा जिला मजिस्ट्रेट, खुर्दा डीएफओ, बेगुनिया तहसीलदार और टांगी वन रेंज अधिकारी के पास 22 मई, 2024 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ against the accused कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लगाया गया कि डीएफओ की अनुमति के बिना लगभग 100 फलदार पेड़ और 30 पूर्ण विकसित पेड़ और अन्य संबद्ध प्रजातियों को अवैध रूप से गिराया गया है। यह भी आरोप लगाया गया कि खाता संख्या-318, प्लॉट संख्या-254 और खाता संख्या-319, प्लॉट संख्या-1071, 343 और 347 वाली सरकारी जमीन पर खड़े कासी, निम्ब, कोचिला, साल, कटहल, आम और बबूल जैसी कई प्रजातियों के पेड़ों को काटा गया, जो नियमों का घोर उल्लंघन है। आरोपियों ने काटे गए पेड़ों के तने उखाड़कर सबूतों से भी छेड़छाड़ की। वन रेंज अधिकारी ने पेड़ काटे जाने की जगह का निरीक्षण भी किया था। न्यायाधिकरण ने अगली सुनवाई 27 अगस्त, 2024 को तय की है।

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