जाजपुर: जाजपुर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस (ADJ) कोर्ट ने गुरुवार को एक 38 साल की महिला को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। महिला पर आरोप था कि उसने पांच साल पहले मंगलपुर पुलिस थाना क्षेत्र के प्रगति विहार में अपने किराए के घर में अपने पति की हत्या कर दी थी।
कोर्ट ने दोषी ममता कुआंर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसे जुलाई 2021 में इस्माइलपुर के रहने वाले अपने पति अटल कुआंर (35) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अटल मंगलपुर बाज़ार के पास प्रगति विहार कॉलोनी में एक किराए के घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। 20 जुलाई 2021 की रात, ममता का अपने पति से पारिवारिक झगड़ा हुआ। झगड़ा बढ़ गया और इसके बाद ममता ने सोते समय तकिए और मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी।
अगले दिन, अटल के भाई ने मंगलपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर ममता और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। ममता को दोषी ठहराया गया, जबकि दो अन्य आरोपियों - अजय सामल और कृष्णा सेठी - को उनके खिलाफ़ पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया।