भुवनेश्वर: खुर्दा ज़िला अदालत ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके तत्कालीन प्रधान सचिव वीके पांडियन के ख़िलाफ़ दायर एक रिविज़न याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य भर में 300 हेलीकॉप्टर यात्राओं में 500 करोड़ रुपये का अवैध खर्च किया गया।
ज़िला और सत्र न्यायाधीश बिरंची नारायण मोहंती ने कहा कि याचिकाकर्ता सुधीर चरण मोहंती ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध (cognisable offence) और उसमें दूसरे पक्ष की संलिप्तता साबित हो सके।
याचिका को बिना किसी आधार के खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा, "यह अदालत SDJM, भुवनेश्वर के उस निष्कर्ष में कोई अवैधता नहीं पाती है कि शिकायत याचिका में लगाए गए आरोप न केवल सामान्य प्रकृति के हैं, बल्कि किसी ठोस सामग्री से समर्थित भी नहीं हैं जिससे यह प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी व्यक्तियों ने वास्तव में कोई आपराधिक अपराध किया है।"
आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने न तो शिकायत याचिका में उल्लिखित किसी भी दंडात्मक धारा के तहत समर्थित सामग्री के साथ कोई मामला बनाया, न ही शिकायत पेश करने से पहले BNSS, 2023 की धारा 173(4) के अनिवार्य अनुपालन का पालन किया, और न ही BNSS, 2023 की धारा 33 के तहत शिकायत पेश करने का कोई अधिकार (locus-standi) था।