भुवनेश्वर: भारत के चुनाव आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को चुनाव से पहले एक जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के भीतर किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए।
मौजूदा नीति के अनुसार, गृह जिले में सेवारत सरकारी अधिकारियों या वर्तमान पोस्टिंग स्थान पर तीन साल से अधिक समय पूरा करने वाले सरकारी अधिकारियों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले स्थानांतरित कर दिया जाता है।
जैसा कि चुनाव आयोग के संज्ञान में आया था कि कुछ राज्यों में सरकारें स्थानांतरण नीति में बदलाव कर रही हैं और अधिकारियों को उसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दूसरे जिले में तैनात कर रही हैं। चुनाव से पहले उन्हें स्थानांतरित करने पर, पैनल ने राज्य सरकारों द्वारा शोषण की जा रही खामियों को दूर करने की मांग की है।
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