Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने बुधवार को 2019 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए 45 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मयूरभंज जिले के POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने दोषी चैतन प्रसाद सिंह पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, विशेष सरकारी वकील मनोरंजन पटनायक ने कहा। उन्होंने कहा, "अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।"
1 जनवरी, 2019 को जब लड़की अपने गांव के पास सोनो नदी में नहाने गई थी, तो दोषी सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया। पटनायक ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद उदाला पुलिस ने POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और सिंह को गिरफ्तार कर लिया।