Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-सह-विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने दोषी कमल लोचन सिंह उर्फ छोटा पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न चुकाने पर सिंह को एक साल और कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। केस डायरी के अनुसार, बड़ासाही पुलिस सीमा के अंतर्गत देउलिया गांव के नुआ साही निवासी दोषी ने 15 जनवरी, 2019 को अपराध किया था।
पीड़िता को अकेला पाकर उसने उसे बिस्कुट का पैकेट खरीदने के बहाने अपने साथ चलने को कहा। सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ उसके घर के पास जंगल में बलात्कार किया और उसे गंभीर हालत में छोड़कर भाग गया। हालांकि, पीड़िता किसी तरह घर वापस लौटी और अपने परिवार को आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, बादशाही पुलिस ने मामला (10/19) दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में भेज दिया। लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने बताया कि न्यायाधीश ने सभी गवाहों की सुनवाई और पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद फैसला सुनाया।