Jharsuguda झारसुगुड़ा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को लैकेरा थाना क्षेत्र के सिरिसगुड़ा कुआंरमाल निवासी प्रबीन धुरुआ को संबलपुर विश्वविद्यालय (एसयू) के पूर्व कुलपति ध्रुबराज नाइक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने धुरुआ पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने मुकदमे के दौरान पेश किए गए 22 गवाहों और 32 दस्तावेजों की गवाही की जांच के बाद फैसला सुनाया।
सरकारी वकील गंगाधर गरनायक ने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा, "अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज लैकेरा थाना क्षेत्र के सिरिसगुड़ा कुआंरमाल निवासी प्रबीन कुमार धुरुआ (24) को संबलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ध्रुबराज नाइक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।" गरनायक ने आगे बताया कि धुरुआ ने 27 जून, 2021 को नाइक के घर के बाहर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने मामले में साक्ष्य के तौर पर अपराध में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज पेश किए।