Berhampur बरहामपुर: गंजम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपश्री चौधरी ने सोमवार को 67 वर्षीय रांका सेठी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सेठी की हत्या 11 दिसंबर, 2023 को टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गांधीनगर इलाके की दूसरी गली में की गई थी। घटना मामूली कहासुनी से उपजी थी, जिससे नाराज होकर आरोपी की पहचान नीमखंडी बड़ा साही के हरिहर साहू के रूप में हुई, जिसने तड़के रांका पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया। तत्कालीन उपनिरीक्षक और जांच अधिकारी सिलू ढाला ने जांच की, आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में भेज दिया। लोक अभियोजक त्रिलोचन परिदा ने कहा कि मुकदमे के दौरान चश्मदीद गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश आरोपपत्र ने दोषसिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।