Bhubaneswar भुवनेश्वर: यहां की एक पॉक्सो अदालत ने बुधवार को एक 40 वर्षीय व्यक्ति को 2021 में बानापुर पुलिस सीमा के तहत अपनी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का दोषी ठहराते हुए चार साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी गयाधर स्वैन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह महीने की जेल होगी।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) सुब्रत प्रियदर्शी ने कहा कि सूरत में प्लंबर के रूप में काम करने वाला स्वैन कई मौकों पर बानापुर पुलिस सीमा के तहत अपने घर आता था। एसपीपी ने कहा, “नाबालिग लड़की 7 जनवरी, 2021 की रात बेडरूम में सो रही थी, जब स्वैन ने उसका यौन शोषण किया। लड़की चिल्लाई जिसके बाद उसकी मां उसे बचाने आई।” अगले दिन, लड़की की मां ने बानापुर पुलिस से संपर्क किया, जिसने मामला दर्ज किया और स्वैन को पकड़ लिया।