Odisha में नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास

Update: 2024-10-29 07:10 GMT
BARIPADA बारीपदा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो कोर्ट POCSO Court ने सोमवार को 2017 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने बिसोई पुलिस सीमा के अंतर्गत बधुनिया गांव के अनंत टुडू पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साक्ष्य के अभाव में उसके सहयोगी नारायण सोरेन को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने 18 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट की जांच की। घटना 8 जुलाई 2017 को हुई थी, जब नाबालिग लड़की अपने चाचा के घर गई थी।
रात में वह अपनी दादी के साथ सो रही थी, तभी टुडू और सोरेन उनके घर में घुस आए। जब ​​पीड़िता की दादी ने विरोध किया, तो दोनों ने उसे बुरी तरह पीटा और जबरन पास के जंगल में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण District Legal Services Authority (डीएलएसए) को पीड़िता को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी निर्देश दिया।
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