Keonjhar क्योंझर : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को तेलकोई थाना अंतर्गत धनुरजयपुर गांव के संबारी जुआंग (30) को 15 वर्षीय दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष सश्रम कारावास (आरआई) तथा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अदालत ने जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह सश्रम कारावास का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार, संबारी ने 12 मई 2023 को दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ उस समय दुष्कर्म किया, जब वह घर में अकेली थी। पीड़िता के पिता जब मौके पर पहुंचे, तो संबारी भाग गया। बाद में पीड़िता ने अपने पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पिता ने अगली सुबह तेलकोई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।