Odisha में 14 वर्षीय किशोरी के यौन उत्पीड़न के मामले में व्यक्ति को 20 साल की जेल

Update: 2024-07-27 09:23 GMT
KENDRAPARA. केंद्रपाड़ा: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), केंद्रपाड़ा के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को एक 55 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल पहले एक गांव में 14 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी सौदागर साहू पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और इसे न चुकाने पर उसकी सजा दो साल बढ़ा दी जाएगी। अदालत ने ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (OSLSA) को पीड़ित को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। न्यायाधीश त्रिबिक्रम केशरी चिन्हारा ने साहू को आईपीसी की धारा 377 और
POCSO
अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया।
पीड़ित की मां ने 16 जुलाई, 2021 को पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि साहू उसके बेटे को गांव के पास एक गौशाला में खींच ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता सहित 10 गवाहों ने अदालत में गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि गवाहों के साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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