Phulbani फूलबनी: यहां की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को 2020 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। न्यायाधीश राजेश दाश ने फूलबनी के टाउन थाना क्षेत्र के निवासी सुरथा बेहरा के रूप में पहचाने गए दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि चूक होने पर दोषी को अतिरिक्त छह महीने की कैद काटनी होगी। न्यायाधीश ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक असीम प्रहाराज ने कहा कि इस मामले में एक अन्य आरोपी अगस्ती बेहरा अभी भी फरार है। एसपीपी ने कहा कि न्यायाधीश ने 11 गवाहों द्वारा दर्ज किए गए बयानों की जांच करने और मामले में मेडिकल जांच रिपोर्ट और पुलिस चार्जशीट को देखने के बाद आदेश सुनाया। केस डायरी के अनुसार, घटना 28 नवंबर, 2020 को हुई, जब पीड़िता, एक नाबालिग, अपना होमवर्क करने के लिए टाउन पुलिस सीमा के अंतर्गत आईटीआई पार्क के पास अपनी सहेली के घर जा रही थी। दोषी सुरथा ने पीड़िता के परिचित अगस्ती के साथ मिलकर उसे उसकी सहेली के घर छोड़ने का वादा करते हुए बाइक पर लिफ्ट दी। हालांकि, उसे उसकी सहेली के घर छोड़ने के बजाय वे उसे जबरन पास के जंगल में ले गए।
काफी अनुरोध के बावजूद, सुरथा ने लड़की के साथ बलात्कार किया, जबकि अगस्ती ने उसे कृत्य करने में मदद की। जघन्य कृत्य को अंजाम देने के बाद, उन्होंने उसे दूसरों के सामने मामले का खुलासा न करने की धमकी दी और उसे आईटीआई पार्क के पास छोड़ दिया। बाद में नाबालिग लड़की ने हिम्मत जुटाई और 24 दिसंबर, 2020 को अपनी दादी को मामले का खुलासा किया।