Bhubaneswarभुवनेश्वर: इन्फोसिटी पुलिस ने बुधवार को सिखरचंडी नगर में एक नाबालिग लड़की को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के आरोप में 46 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। घटना सोमवार (24 फरवरी) दोपहर को हुई जब नाबालिग घर पर अकेली थी, क्योंकि उसके माता-पिता और बड़ी बहन काम पर गए हुए थे। प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) महेंद्र कुमार साहू के अनुसार, आरोपी राजेश बेहरा, गंजम जिले के गौड़ासाही गांव का निवासी है, जो पीड़िता के परिवार के साथ ही पड़ोस में रहता था। पुलिस ने बताया कि राजेश उस समय घर में घुसा जब नाबालिग सो रही थी और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब लड़की ने विरोध किया, तो वह उसे घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया।
घर लौटने पर, पीड़िता ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने तुरंत इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। राजेश पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धारा 333, 296, 115 (2), 75 (2) और 351 (2) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 भी शामिल है। उसे बुधवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ पुलिस ने जाँच के लिए आगे की रिमांड की माँग की। इस मामले ने समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है, स्थानीय लोगों ने ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की है। आईआईसी साहू ने आश्वासन दिया कि पुलिस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए गहन जाँच कर रही है। यह घटना माता-पिता की निगरानी के अभाव में नाबालिगों की भेद्यता और आवासीय क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करती है।