Odisha ओडिशा : बीजद नेता प्रताप जेना के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को महांगा दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत को जवाब देने का निर्देश दिया है। महांगा दोहरे हत्याकांड में मृतक कुलमणि बराल के बेटे रंजीत कुमार बराल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ओडिशा सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिनिधित्व करने वाले पक्ष जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं और मामले में संबंधित सत्र न्यायाधीश और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान पेश कर सकते हैं। याचिकाकर्ता रंजीत बराल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी पेश हुए, जबकि प्रताप जेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल अदालत में मौजूद थे। 2 जनवरी, 2021 को महांगा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, भाजपा नेता कुलमणि बराल और उनके सहयोगी दिब्यसिंह बराल की कटक जिले के महांगा ब्लॉक के अंतर्गत जनकोटी गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जब वे मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।
मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद सरकार में तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जेना इस दोहरे हत्याकांड के पीछे हैं।
शिकायत के आधार पर महांगा पुलिस स्टेशन में प्रताप जेना समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महांगा पुलिस ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया और बीजद नेता का नाम हटाते हुए चार्जशीट दाखिल की।
कुछ दिनों बाद, आरोपियों में से एक प्रफुल्ल बिस्वाल की टांगी में एक सड़क दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।
उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दोहरे हत्याकांड में प्रताप जेना को क्लीन चिट दिए जाने के बाद रंजीत बराल ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
इससे पहले, सलीपुर जेएमएफसी कोर्ट ने महांगा पुलिस को जेना की कथित संलिप्तता की जांच करने और सभी आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड एकत्र करने का निर्देश दिया था। अक्टूबर 2023 में, कोर्ट ने जेना का नाम आरोपियों की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, जेना ने नवंबर 2023 में उड़ीसा उच्च न्यायालय का रुख किया। मामले की सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने उनका नाम आरोपियों की सूची से बाहर कर दिया।