Keonjhar पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Update: 2024-10-09 05:23 GMT
Keonjhar क्योंझर : जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार पंडा ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी की पहचान सदर प्रखंड के रायसुआं के गोपीनाथपुर साही निवासी 44 वर्षीय दिलीप बेंटकर और मृतका की पहचान उसकी पत्नी 38 वर्षीय सबिता बेंटकर के रूप में हुई है। अदालत ने सजा के अलावा उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक प्रदीप कुमार दास ने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को उन तीन बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है, जो अपनी मां की मौत के बाद अनाथ हो गए हैं, जबकि उनके पिता जेल में हैं।
लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायाधीश ने 11 गवाहों, तीन प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आरोपपत्र की जांच के बाद आदेश सुनाया। केस डायरी के अनुसार, घटना तब हुई जब 6 जनवरी, 2021 की शाम को घरेलू विवाद को लेकर हुई तीखी बहस के बाद दिलीप बेंटकर ने अपनी पत्नी सबिता बेंटकर की पिटाई कर दी। गुस्से में आकर दिलीप ने गांव में पूजा मंडप के पास ईंट से सिर पर वार कर सबिता की हत्या कर दी। मृतका के भाई मधुसूदन बेंटकर की शिकायत मिलने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिलीप को गिरफ्तार कर लिया, जो उस समय क्योंझर जिला जेल में बंद था।
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