Kendujhar केन्दुझार: अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (POCSO) मोनालिसा मोहंती ने एक कोचिंग सेंटर के टीचर को 7 साल की छात्रा के साथ रेप करने के आरोप में 20 साल की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने पर, कोर्ट ने एक साल की अतिरिक्त सख़्त सज़ा भी सुनाई।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर संजय कुमार पाइकाराय के अनुसार, हरिचंदनपुर इलाके में कोचिंग सेंटर चलाने वाले 38 साल के गौतम महंता ने अगस्त 2025 में अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली 7 साल की छात्रा के साथ रेप किया। घटना के बारे में परिवार को पता चलने के बाद गाँव में एक बैठक हुई। जब आरोपी से वहाँ पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
बाद में, पीड़िता के परिवार ने हरिचंदनपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया। 15 गवाहों के बयानों, पुलिस जाँच रिपोर्ट और चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने शनिवार को आरोपी को दोषी ठहराया।