कर्नाटक कोर्ट ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एनआईए को आरोपियों की 10 दिन की हिरासत दी

Update: 2024-04-13 12:28 GMT

बेंगलुरु: यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को आगे की जांच के लिए राष्ट्रीय एजेंसी को रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में दो आरोपियों की 10 दिन की हिरासत दे दी।

मुसाविर हुसैन शाजिब और अदबुल मथीन अहमद ताहा को आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।
आरोपियों को 1 मार्च को यहां रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट में उनकी कथित भूमिका के लिए ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से राज्य की राजधानी लाया गया था, जिसमें 10 लोग घायल हो गए थे।
एनआईए के मुताबिक, शाजिब ने कैफे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) रखा था और ताहा इसका मास्टरमाइंड था।
पिछले महीने, एनआईए ने इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों को 10-10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।
1 मार्च को बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड के आईटीपीएल रोड पर स्थित कैफे में एक आईईडी विस्फोट हुआ।
एनआईए ने तीन मार्च को जांच अपने हाथ में ली।

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