सिर्फ पुरी में होगी जगन्नाथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट का अन्य जगहों पर इजाज़त देने से इनकार

सुप्रीम कोर्च (Supreme Court) ने ओडिशा (Odisha) में जगन्नाथ पुरी (Jagannath Puri) के अलावा अलग-अलग जगहों पर ‘रथ यात्रा’ निकालने की इजाज़त मांगने वाली अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया.

Update: 2021-11-06 12:41 GMT

जनता से रिश्ता। सुप्रीम कोर्च (Supreme Court) ने ओडिशा (Odisha) में जगन्नाथ पुरी (Jagannath Puri) के अलावा अलग-अलग जगहों पर 'रथ यात्रा' निकालने की इजाज़त मांगने वाली अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया.

चीफ जस्टिस एन वी रमण की अध्यक्षता वाली एक बैंच ने कहा कि वह राज्य सरकार के ज़रिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित निर्देशों में दखत नहीं करेगी. अदालत ने कहा कि हम माफी चाहते हैं. हमें भी बुरा लग रहा है.
ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक वार्षिक अनुष्ठान है. जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पुरी पहुंचते हैं. यह यात्रा इस बार 12 जुलाई से शुरू होगी. कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार ने सिर्फ पुरी में ही रथ यात्रा निकालने की इजाज़त दी है.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा ओडिशा में सभी जगहों पर रथ यात्रा की इजाज़त दी जानी चाहिए. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई थी. राज्य सरकार ने अब सिर्फ पुरी को ही यात्रा की इजाजत दी है. ऐसे और भी स्थान हैं जहां यात्रा सदियों से चल रही है, ऐसे में अदालत को अपने पुराने फैसले में थोड़ी तबदीली करके कोरोना नियमों का पालन करने की शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत देनी चाहिए.


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