जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है: एएसआई ने उड़ीसा उच्च न्यायालय से कहा

उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है।

Update: 2023-08-07 11:28 GMT
भुवनेश्वर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने आज कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है।
एएसआई ने मंदिर के खजाने से संबंधित एक मामले पर हलफनामा दायर किया।
“जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। हमने अपने हलफनामे में इसका जिक्र किया है. हमारे अधिकारियों को 2018 में एक निरीक्षण के दौरान रत्न भंडार की दीवारों पर खोखली आवाजें, पत्थर के टुकड़े और पानी के रिसाव के निशान जैसे कुछ संकेत मिले थे, ”एएसआई पुरी जोन के अधीक्षण पुरातत्वविद् डी गडनायक ने कहा।
गडनायक ने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसी एचसी के निर्देश के अनुसार उचित कदम उठाएगी। “मामला अभी विचाराधीन है। हम हाईकोर्ट के निर्देशानुसार काम करने को तैयार हैं। एएसआई ने लंबे समय से रत्न भंडार में कोई संरक्षण कार्य नहीं किया है, ”उन्होंने कहा।
यहां यह उल्लेखनीय है कि पुरी में 12वीं सदी के मंदिर के अधिकारियों ने हाल ही में अगले साल की रथ यात्रा के दौरान एएसआई द्वारा रत्न भंडार के निरीक्षण के लिए राज्य सरकार को एक सिफारिश भेजने का फैसला किया है।
एएसआई ने पहले मंदिर प्रशासन से अनुरोध किया था कि उसे अगली रथ यात्रा के दौरान मंदिर के खजाने (रत्न भंडार) में संरचनात्मक निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए।
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