HC ने सरकारी विज्ञापनों में BJD प्रतीक के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका खारिज
कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को विभिन्न राज्य कल्याण योजनाओं पर सरकारी विज्ञापनों में सत्तारूढ़ बीजद के पार्टी प्रतीक शंख के उपयोग के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति एमएस रमन की खंडपीठ ने याचिका की सामग्री और इसे दायर करने के समय पर विचार करने के बाद याचिका खारिज कर दी।
भाजपा के राज्य सचिव जतिन मोहंती ने 22 जनवरी को एक जनहित याचिका के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए, वकील एसके जोशी ने आरोप लगाया कि सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल बीजद की छवि बदलने और मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा रहा है।
10 नवंबर, 2023 को दायर एक अभ्यावदन पर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
महाधिवक्ता अशोक कुमार पारिजा ने अपनी ओर से अदालत के समक्ष कहा कि 28 फरवरी को ईसीआई ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व के बारे में राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था। महाधिवक्ता ने दलील दी कि एक तरह से याचिका निरर्थक हो गई है।
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