Bhubaneswar भुवनेश्वर: आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा ने बुधवार को कहा कि शहर के अंदर मो बसों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी और बाहरी इलाकों में परिचालन के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को इन बसों में स्पीड गवर्नर लगाने का आदेश दिया गया है, जो गति सीमा निर्धारित करने वाला उपकरण है, ताकि वांछित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सके। सिटी बसों से जुड़ी कुछ दुर्घटनाओं के बाद मंत्री महापात्रा का यह बयान महत्वपूर्ण हो गया है।
हाल ही में यहां चंद्रशेखरपुर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार मो बस की चपेट में आने से दो लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों में से एक महिला का हाथ कट गया। महापात्रा ने विभाग के अधिकारियों को गति नियम लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "एक टीम मो बस चालकों की गति और ड्राइविंग शैली की जांच करेगी। लाइसेंस की भी जांच की जाएगी। बिना लाइसेंस के चालक मो बस नहीं चला सकते।" उन्होंने कहा कि टीम यह भी जांच करेगी कि कोई चालक शराब के नशे में बस को तेज गति से तो नहीं चला रहा है। उन्होंने कहा, "चालकों की रैंडम जांच की जाएगी। मैं जल्द ही कार्यान्वयन की समीक्षा करूंगा।" बसें वर्तमान में भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा, पिपिली, पुरी, कोणार्क, राउरकेला, संबलपुर और बेरहामपुर में चल रही हैं।'