क्योंझर में भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी को चार साल जेल की सजा
पूर्व पुलिस अधिकारी
भुवनेश्वर: क्योंझर जिले में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया और चार साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
क्योंझर के विशेष सतर्कता न्यायाधीश ने कालूचरण स्वैन को 3,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया और भुगतान न करने पर उन्हें दो महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने उन्हें तीन साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। भुगतान में चूक करने पर, उसे धारा 7 पीसी अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के लिए दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
क्योंझर के बैरिया पुलिस स्टेशन के पूर्व ओआईसी स्वैन को 2014 में एक दहेज मामले से अपने माता-पिता का नाम हटाने के लिए एक शिकायतकर्ता से 6,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।