Odisha ओडिशा: ढेंकनाल जिले के कामाख्या नगर के झिरीदमाली में OECF डिवीज़न-III के पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर निरंजन पांडा को 2 मार्च, 2026 को आय से ज़्यादा संपत्ति (DA) के मामले में दोषी ठहराया गया।
ढेंकनाल के विजिलेंस के माननीय स्पेशल जज ने पांडा को दो साल की सज़ा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ओडिशा विजिलेंस ने उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(e) के तहत उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति रखने का आरोप लगाया था।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि विजिलेंस अब पांडा की सज़ा के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम अधिकारी से संपर्क करेगी।