छात्रों का यौन शोषण करने वाले पूर्व प्रधानाध्यापक को 10 साल की सजा

छात्रों का यौन शोषण

Update: 2023-04-06 15:00 GMT

राउरकेला: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश व पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सूत्रधार ने बुधवार को एक सरकारी स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक को नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में 10 साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई.

दोषी की पहचान 62 वर्षीय देबानंद पटेल उर्फ डेगा के रूप में हुई है। अदालत ने उसे दो छात्राओं के साथ बलात्कार करने और समय के साथ अपने स्कूल की नौ अन्य नाबालिगों पर विभिन्न प्रकार के यौन हमलों का दोषी ठहराया।

विशेष लोक अभियोजक देबाशीष मिश्रा ने कहा कि दोषी पर 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सूत्रों ने कहा कि आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले के लेफरीपाड़ा में रायडीही उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, पटेल ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया था और नौ अन्य पर यौन शोषण के विभिन्न रूपों को अंजाम दिया था।

उसका अपराध तब सामने आया जब एक पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई। इसके बाद नवंबर 2015 में प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुंदरगढ़ को बलात्कार पीड़ितों को 5-5 लाख रुपये और अन्य प्रकार के यौन शोषण के पीड़ितों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।


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