"हर राय, विचारधारा का सम्मान किया जाएगा": वक्फ बिल पर चर्चा पर JPC सदस्य अपराजिता सारंगी
Odisha भुवनेश्वर : भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य अपराजिता सारंगी ने विधेयक पर विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दी गई हर राय और विचारधारा का सम्मान करने की जेपीसी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। रविवार को एएनआई से बात करते हुए सारंगी ने कहा कि समिति इस साल अगस्त से विधेयक पर 25 बैठकें कर चुकी है और विभिन्न राज्यों से 47 संगठनों को बुलाया गया था।
सारंगी ने कहा, "जेपीसी का गठन 9 अगस्त 2024 को हुआ था। पहली बैठक 22 अगस्त 2024 को हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक कुल 25 बैठकें हो चुकी हैं। अलग-अलग राज्यों में बैठकें हो रही हैं और अलग-अलग समूहों, संगठनों और लोगों को बुलाया जा रहा है। 47 संगठनों को बुलाया गया है।" उन्होंने कहा, "हम उन सभी लोगों और संगठनों से बात करेंगे जिन्हें बिल पर अपनी राय देनी है। हर राय का सम्मान किया जाना चाहिए; हर विचारधारा का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारी समिति ने इसका पालन किया है। इन सभी रिपोर्टों के बाद, हम इसे स्पीकर को सौंप देंगे।" जेपीसी समिति द्वारा शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक निर्धारित है।
पीसी सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट एकत्र करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य व्यापक सुधार हासिल करना है।
जेपीसी वर्तमान में 9 नवंबर से 14 नवंबर तक विधेयक की जांच करने के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ सहित पांच शहरों के दौरे पर है। इससे पहले शनिवार को, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने असम के गुवाहाटी में वक्फ (संशोधन) विधेयक के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की।
असम सरकार, राज्य वक्फ बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उच्च न्यायालय के वकीलों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। कई विपक्षी सदस्य अध्ययन दौरे से दूर रहे।
वक्फ अधिनियम 1995 मूल रूप से वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के मुद्दों पर इसे लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे इस अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र शुरू करते हुए व्यापक सुधार लाने का प्रयास करता है। (एएनआई)