फर्जी NCC कैंप यौन उत्पीड़न मामले की सीबीआई जांच की मांग खारिज

Update: 2024-11-20 15:09 GMT
CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कृष्णगिरि में एक फर्जी एनसीसी शिविर में यौन उत्पीड़न की शिकार छात्राओं के मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, साथ ही विशेष जांच दल (एसआईटी) को समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की खंडपीठ ने एसआईटी और राज्य द्वारा गठित बहु-विषयक दल (एमडीटी) को मामले की जांच करने, पीड़ितों को परामर्श प्रदान करने और हर तीन महीने में एक आवधिक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह निर्देश अधिवक्ता एपी सूर्यप्रकाशम द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिया। पीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उन स्कूलों में नियुक्त विशेष अधिकारियों को भी निर्देश दिया, जहां कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई थीं, ताकि छात्रों और अभिभावकों के साथ नियमित बातचीत के बाद सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। कृष्णगिरि के प्रधान जिला न्यायाधीश ने प्रभावित छात्रों और उनके अभिभावकों की शिकायतों के संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पीठ ने विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह बातचीत जारी रखे तथा एमडीटी को सुझाव दे। पीआईएल दायर करने वाले अधिवक्ता ने एसआईटी पर भरोसा नहीं जताया तथा कहा कि जांच में कई कड़ियाँ गायब हैं, इसलिए उन्होंने अदालत से जांच की निगरानी करने की मांग की।
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