अदालत ने अभिनेत्री प्रियदर्शिनी द्वारा अनुभव मोहंती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला खारिज किया
CUTTACK कटक: सिविल जज The court of Civil Judge (जूनियर डिवीजन), कटक की अदालत ने लोकप्रिय ओडिया अभिनेता वर्षा प्रियदर्शिनी की पूर्व सांसद अनुभव मोहंती के खिलाफ 2020 में दायर घरेलू हिंसा की याचिका को खारिज कर दिया है। वर्षा ने 8 फरवरी, 2014 को अनुभव से शादी की थी। अभिनेता से राजनेता बने इस अभिनेता ने 16 जुलाई, 2020 को क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की, जबकि उनका तर्क था कि दोनों के बीच विवाह संपन्न नहीं हुआ था। फिर वर्षा ने 7 सितंबर, 2020 को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत याचिका दायर की। जब घरेलू हिंसा का मामला लंबित था, तब उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर, 2023 को तलाक के आदेश द्वारा उनके विवाह को भंग करने का आदेश दिया। अपनी याचिका में वर्षा ने आरोप लगाया कि वह अनुभव द्वारा मानसिक उत्पीड़न और यातना के कारण शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जीने में असमर्थ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई मौकों पर उन्हें अभद्र भाषा में गाली दी गई, हाथ और डंडों से पीटा गया और अनुभव ने लात-घूंसों से मारा।
शुक्रवार को सिविल जज जया रे ने याचिका को “योग्यता से रहित” बताते हुए खारिज करते हुए कहा कि वर्षा वर्तमान मामला दायर करने के कारण को सही साबित करने में विफल रही है। वह घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत ‘घरेलू हिंसा’ के आरोप को पुष्ट करने के लिए अपने वैवाहिक घर में रहने के दौरान प्रतिवादी अनुभव मोहंती द्वारा उस पर किए गए किसी भी तरह के ‘अत्याचार’ को साबित करने में विफल रही।