Court: बलात्कार के आरोपी को अर्थदंड सहित 20 साल सश्रम कारावास

Update: 2024-07-17 11:17 GMT
कंधमाल Kandhamal: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कैद और 1,10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फुलबनी की पोक्सो कोर्ट ने न्याय करते हुए फैसला सुनाया है। जुर्माना न चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त 13 महीने जेल में बिताने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, कंधमाल जिले के टिकाबली police station के अंतर्गत आने वाले इलाके में आरोपी बनमाली प्रधान ने आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ बार-बार
दुष्कर्म
किया। घटना वर्ष 2018 में हुई थी।
अपराधी ने लड़की को इस बारे में अपने परिवार को न बताने की चेतावनी दी थी। उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पूरी घटना की जानकारी होने के बाद लड़की के परिवार ने 19 नवंबर 2022 को बलात्कारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पोक्सो कोर्ट ने कथित तौर पर 14 गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नुकसान की भरपाई के लिए छह लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है।
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