Corona case: ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल की मौत, पत्नी को दिए जाएंगे ₹50 लाख

Update: 2024-12-12 05:40 GMT

Odisha ओडिशा: हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि आविष्कारकों को विशेष पारिवारिक पेंशन दी जाएगी. हाईकोर्ट ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और एसपी अंगुल को प्रथागत पेंशन प्रदान करने के मामले में तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है. सहायता राशि एवं पेंशन. न्यायमूर्ति कृष्णराम महापात्र की पीठ ने भारती शेतपथी की अपील पर सुनवाई की और यह फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि राज्य सरकार की 4 अगस्त 2020 की अधिसूचना के अनुसार एक कांस्टेबल ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से पीड़ित हुआ. उन्होंने एक कोविड योद्धा के रूप में अपनी जान गंवाई. हाई कोर्ट ने कहा, इसलिए इस अधिसूचना के अनुसार, मृतक कांस्टेबल की पत्नी सरकार के पक्ष में 50 लाख रुपये और विशेष पेंशन पाने की हकदार है।
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