Bhubaneswar भुवनेश्वर: खुर्दा जिला एवं सत्र न्यायालय ने भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर कथित हमले से संबंधित एक मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को मंगलवार को ज़मानत दे दी।
उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालत द्वारा उनकी प्रारंभिक ज़मानत याचिका खारिज किए जाने के बाद प्रधान को गुरुवार को गिरफ्तार कर झारपड़ा विशेष जेल में रखा गया था। बाद में उनकी कानूनी टीम सत्र न्यायालय पहुँची और प्रधान को अदालत ने ज़मानत दे दी।
बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त साहू पर हमले की ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की और कड़ी कानूनी कार्रवाई और फील्ड ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के लिए बेहतर सुरक्षा की माँग की। ओएएस अधिकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में काम बंद विरोध प्रदर्शन भी किए। यह मुद्दा जल्द ही राजनीतिक रूप से उग्र हो गया और राज्यव्यापी प्रदर्शन हुए।